अजमेर, 16 अप्रेल। राज्य सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू कर दी है। यह 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत सूक्ष्म, रिटेल एवं होलसेल व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबन्धक श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 के तहत एक करोड़ रूपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत एवं एक करोड़ से 2 करोड़ तक के ऋण पर 4 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। साथ ही एससी, एसटी, महिला एवं दिव्यांग उद्यमियों को एक से 2 करोड़ तक के ऋण पर अतिरिक्त एक प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा 5 करोड़ रूपये तक के ऋण पर सीजीटीएमएसई गारंटी फीस का 50 प्रतिशत (अधिकतम एक लाख रूपये प्रतिवर्ष) तथा ई-कॉमर्स प्लेफॉर्म फीस का 75 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार रूपये) वापस देने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि पॉलिसी के तहत प्रशिक्षण और उद्योग सहयोग के जरिए रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया है। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल से शुरू हो चुके है। आवेदन एसएसओ आईडी अथवा ई-मित्र के माध्यम से भरा जा सकता है। यह नीति राज्य में निवेश बढ़ाने, नए व्यापार स्थापित करने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।