Mon. Oct 26th, 2026
IMG_20261024_163356

अजमेर। अजमेर शहर के गांधी भवन स्थित होटल के खिलाफ विदेशी नागरिकों की जानकारी छिपाने और नियमों का उल्लंघन करने पर सीआईडी (विशेष शाखा) द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। 20 अगस्त 2026 को बांग्लादेश के दो नागरिक इस होटल में आकर रुके थे और 22 अगस्त को चले गए थे। होटल प्रबंधन ने उनके आगमन की गलत जानकारी दर्ज की और उनके जाने के बाद निर्धारित समय के भीतर रवानगी की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं की। यह कार्रवाई इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की धारा 8 व 23 तथा नियम 17 के तहत की गई है। नियमानुसार विदेशी मेहमान के ठहरने और जाने की जानकारी 24 घंटे के भीतर ‘फॉर्म-सी’ (फॉर्म-III) के जरिए ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य होता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *