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अजमेर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 लाख की रिश्वत मांगने के मामले में आरोपी RAS अधिकारी और पूर्व एसडीएम पिंकी मीणा को बड़ी राहत देते हुए जनवरी 2021 से जारी उनके निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने लंबे समय तक चले निलंबन पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कहा कि “निलंबन कोई दंड नहीं, बल्कि केवल अस्थायी और निवारक उपाय होता है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश पिंकी मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

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