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अजमेर, 13 सितम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले में नगरीय निकायों के आम चुनाव 2026 की प्रक्रिया जारी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। चुनाव के बाद विजय जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे साथ ही विभिन्न प्रतिबन्ध भी लागू रहेंगे। 

 

जिला मजिस्ट्रेट श्री लोक बन्धु ने बताया कि सोमवार 14 सितम्बर को मतगणना के दौरान व मतगणना के पश्चात किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, उनके कार्यकर्ताओं, समर्थक एवं सहयोगियों द्वारा समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउडस्पीकर, डीजे, पटाखों-आतिशबाजी का उपयोग पूर्णतः प्रतिबनिधत रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार का विजय जुलूस, समारोह तथा सभा आदि का आयोजन भी प्रतिबन्धित रहेगा। 

 

उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर जिले की नगरीय निकाय सीमाओं के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा चुनाव परिणाम के पश्चात विजय जुलूस निकाला जाना प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों की निरंतरता में लागू किया गया है।

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