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अजमेर, 2 नवम्बर। उपभोक्ता मामले विभाग के विशेष अभियान के अंतर्गत उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखते हुए सोमवार को दीपावली पर्व के परिप्रेक्ष्य में पैकेज कमोडिटी की पालना में औचक निरीक्षण किए गए।

 

संयुक्त जांच दल द्वारा अजमेर जिले में सहायक नियंत्रक श्रीमती भावना दयाल, श्री महिपाल सिंह (डीडवाना कुचामन) तथा श्री महेंद्र चौधरी द्वारा गहन निरीक्षण किया गया। जांच दल द्वारा चमन प्रोडक्शन किशनपुरा, श्री नाकोडा गुलकंद किशनपुरा तथा आर. के. गुलकंद वर्क चावंडिया (पुष्कर) के प्रतिष्ठानों पर वजन की जांच की गई। यहाँ पैकेटों का वजन मानक अनुसार सही पाया गया। पैकेटों पर संपूर्ण आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन भी अंकित मिला।

 

उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान पैकिंग लाइसेंस उपलब्ध नहीं होने पर पैकेज कमोडिटी नियम 2011 के अंतर्गत 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 का उल्लंघन पाए जाने पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसे ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाया गया। संबंधित संस्थान को 7 दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर सत्यापित कराने हेतु पाबंद किया गया है। औचक निरीक्षण की इस संपूर्ण कार्रवाई के अंतर्गत कुल 50 हजार रूपये का जुर्माना जमा करवाया गया।

 

कार्रवाई के दौरान समस्त व्यापारी वर्ग को नेट कंटेंट सही रखने, पैकेज रजिस्ट्रेशन पूर्ण करने, पैकेटों पर आवश्यक सूचनाओं का अनिवार्य अंकन करने आदि के स्पष्ट निर्देश दिए गए। साथ ही समस्त तौल उपकरणों को विधिक रूप से सत्यापित कराने तथा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं पैकेज कमोडिटी नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने हेतु पाबंद किया गया है। नियमों की अवहेलना करने पर सख्त विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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