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अजमेर, 28 अक्टूबर। उपभोक्ता मामले विभाग के विशेष अभियान के अंतर्गत उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बुधवार को पैकेज कमोडिटी नियम 2011 एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की पालना में औचक निरीक्षण किया गया।

 

सहायक नियंत्रक भावना दयाल द्वारा विभिन्न औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों का गहन निरीक्षण किया गया। राहुल एग्रो इंडस्ट्रीज सराधना का निरीक्षण कर नेट कंटेंट (शुद्ध वजन) की जांच की गई, जो वजन में सही पाया गया। पैकेट पर संपूर्ण अनिवार्य सूचनाओं का प्रदर्शन भी अंकित मिला। पैकिंग लाइसेंस नहीं पाए जाने पर पैकेज कमोडिटी नियम 2011 के अंतर्गत 5 हजार का जुर्माना लगाया गया।

 

उन्होंने बताया कि समरूई ट्रेडर्स पर धर्मकांटे का सत्यापन नहीं पाया गया। जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस पर 10 हजार का जुर्माना लगाकर ऑनलाइन जमा करवाया गया तथा 7 दिवस के भीतर आवेदन कर सत्यापन करवाने हेतु पाबंद किया गया।

 

इसी क्रम में हारूमल इंडस्ट्रीज एवं राजपुरोहित डेयरी पर भी निरीक्षण किया गया। यहाँ पैकेट की शुद्ध मात्रा सही पाई गई, आवश्यक सूचनाओं का समुचित प्रदर्शन मिला। इलेक्ट्रॉनिक कांटों का सत्यापन भी नियमानुसार अद्यतन पाया गया।

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