राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1 जनवरी 2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र ऑनलाइन माध्यम से ही लिए जाएंगे। इस तिथि से RTI के तहत ऑफलाइन प्रार्थना पत्र लेने की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। जिससे आयोग द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया से RTI प्रार्थना पत्र प्राप्त करने से उनके जवाब देने संबंधी कार्रवाई भी त्वरित गति से हो सकेगी।
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