Mon. Dec 29th, 2025
IMG_20251229_184039

 

 

 अजमेर, 29 दिसंबर। व्यापक जन हित को ध्यान में रखते हुए जिले में धातु निर्मित चाइनीज मांझे के उपयोग, निर्माण एवं विपणन को निषेध किया गया है। 

 

जिला मजिस्ट्रेट श्री लोक बन्धु ने बताया कि जिले में मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा सामान्य प्रचलित भाषा में चाईनीज मांझा प्लास्टिक व अन्य सिंथेटिक पदार्थ या जहरीले पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास इत्यादि से बना मांझा प्रयुक्त जा सकता हैं। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण होने से निर्मित होने से धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसके उपयोग के दौरान दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को अत्याधिक जान माल का नुकसान होना संभाव्य है। साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वाले को भी नुकसान पहुंचना तथा विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होना संभाव्य है। इस समस्या और खतरे के निवारण के लिए इस धातु निर्मित मांझा के उपयोग, निर्माण एवं विपणन को निषेध किया गया है। 

 

उन्होंने बताया कि लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधा रहित बनाए रखने एवं पक्षियों के लिये बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित मांझा सामान्य प्रचलित भाषा में चाईनीज मांझा, प्लास्टिक व अन्य सिन्थेटिक पदार्थ या जहरीले पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास इत्यादि से बना मांझा की थोक व खुदरा बिक्री, भण्डारण, परिवहन तथा उपयोग राजस्व जिला अजमेर की क्षेत्राधिकारिता में निषेध एवं प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए है। इस प्रकार के मांझाओं का भण्डारण, विक्रय, परिवहन तथा उपयोग करने वाले के विरुद्ध यथाप्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने एवं पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध रहेगा।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *