रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल @RBIsays के जरिए भी जानकारी दी है जिसमें बताया गया है कि 50 पैसे, 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सभी सिक्के – चाहे नए हों या पुराने – पूरी तरह वैध हैं और लीगल टेंडर हैं।
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल @RBIsays के जरिए भी जानकारी दी है जिसमें बताया गया है कि 50 पैसे, 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सभी सिक्के – चाहे नए हों या पुराने – पूरी तरह वैध हैं और लीगल टेंडर हैं।
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