Thu. Oct 9th, 2025
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अजमेर। राजस्थान में जबरन या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन को अब अपराध माना जाएगा, दोषियों को 14 साल तक की सजा और न्यूनतम 5 लाख रुपये भरना होगा जुर्माना, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन बिल, 2025 को मंजूरी दे दी है। *यह बिल 9 अक्टूबर 2025 को औपचारिक रूप से कानून बन गया* , जिसके तहत राज्य अब भारत का 12वां ऐसा राज्य बन गया है जहां ऐसे कन्वर्जन पर सख्त पाबंदियां हैं।

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