अजमेर। अजमेर में करीब 2 हजार किलो ‘चीज़’ को नष्ट किया गया है। क्योंकि उसके पैकेटों पर मैन्युफैक्चरिंग डेट (निर्माण की तारीख) और बैच नंबर नहीं लिखा था, जिससे वह बाजार में बिक्री के लिए अनुपयुक्त था। यह घटना खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण हुई है, जिसमें उत्पाद की पहचान और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी का न होना एक गंभीर खामी है।