अजमेर, 24 सितम्बर। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के तहत राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड जयपुर के ऋणियों को राहत देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना दो चरणों में लागू की गई है। इसके प्रथम चरण की अंतिम तिथि आगामी 30 सितम्बर है। इस योजना में राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की ओर से वितरित ऋण जो 31 मार्च 2024 तक अतिदेय हो गए है। उन्हें 30 सितम्बर 2025 तक समस्त बकाया अतिदेय मूलधन एकमुश्त जमा करवाने पर साधारण व्याज एवं दण्डनीय ब्याज पर शत प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है। इस क्रम में अधिकांश ऋणियों को दूरभाष अथवा निवास स्थान तथा व्यक्तिशः सम्पर्क करने पर भी ऋणियों द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई जा रही है। इस हेतु निगम के दिशा निर्देशानुसार यदि कोई ऋणी समय पर ऋण का भुगतान नहीं करता है तो उसकी बकाया राशि जमा कराने की जिम्मेदारी उसके जमानतदार की होती है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री नितेश कुमार जैन ने बताया कि इस क्रम में श्री अतिरिक्त मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग शासन सचिवालय जयपुर द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, नगरपरिषद, पशुपालन विभाग एवं अन्य विभागों के कार्यरत कार्मिक जिनके द्वारा जमानत दी गई है, को बकाया ऋण राशि जमा कराने के लिए पत्र लिखे जा रहे है। यदि जमानतदार द्वारा भी बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई जाती है, तो उनकी सूची संबंधित विभाग उनके वेतन से बकाया राशि जमा कराने हेतु प्रेषित की जा रही है। यदि कार्मिक सेवा निवृत्त हो चुके है, तो उनकी पेंशन की राशि से बकाया राशि जमा करवाने हेतु सूची संबंधित कोषाधिकारी को प्रेषित की जा रही है। योजना की विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अजमेर से कार्यालय समय में कार्यालय से अथवा दूरभाष नम्बर 7597815277 पर प्राप्त की जा सकती है।
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