अजमेर, 2 मई। वर्तमान में अजमेर में निवासरत सभी पाकिस्तानी नागरिकों को एलटीवी वीजा आवश्यक दस्तावेजों के साथ पुनः नए सिरे से ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (विशा) एवं विदेशी पंजीकरण अधिकारी श्री राजेश मीना ने बताया कि विदेशी अधिनियम 1946 के अन्तर्गत गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माह अप्रैल 2025 में एलटीवी (लॉन्ग टर्म वीजा) वीजा धारकों के अतिरिक्त सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए जाने के आदेश दिए गए थे। इस संबंध में सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास एलटीवी हैं तथा भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है। उनको आवश्यक दस्तावेजों के साथ ईएफआरआरओ पोर्टल-https://indianfrro.gov.in पर पुनः नए सिरे से आवेदन करना होगा।
उन्होंने बताया कि एलटीवी के लिए पुनः आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र 10 मई से इस पोर्टल पर उपलब्ध होगा। आवेदन करने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई तक रहेगी। इस अवधि के दौरान नए सिरे से पुनः आवेदन करने में विफल रहने पर एलटीवी सुविधा स्वतः ही रद्द मानी जाएगी।
ऑनलाईन आवेदन करने के लिए एलटीवी वीजा प्रमाण पत्र की प्रति, नवीनतम फोटो (वाईट बैकग्राउंड एवं पासपोर्ट साईज), नवीनतम निवास स्थान की प्रति-आईडी प्रूफ, पेशा एवं धर्म का विवरण, यदि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया गया है तो आवेदन की प्रति दस्तावेज आवश्यक है।