अजमेर, 6 फरवरी। राज्य मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय कारागृह अजमेर में मानवाधिकार उल्लंघनों के पीड़ित कैदियों को अनुतोष राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। आयोग के सदस्य जस्टिस श्री रामचन्द्र सिंह झाला के द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय दिया गया है। इसमें केंद्रीय कारागृह अजमेर में निरुद्ध बंदी मुकेश उर्फ प्रेम पुत्रा मांगीराम, करण उर्फ बाबू पुत्रा संपत एवं श्यामलाल पुत्रा हरि विनोद को अनुतोष राशि दिए जाने के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा की गई है। मानव अधिकार हनन से पीड़ित बंदी मुकेश उर्फ प्रेम एवं निकटतम परिजन को 50 हजार तथा अन्य शेष दो बंदियों को 25-25 हजार की अनुतोष राशि देने के लिए आदेशित किया।