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                अजमेर, 22 अक्टूबर। दीपावली के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदंडों के अनुसार बिक्री न करने इत्यादि कृत्यों की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा मंगलवार को श्रीनगर रोड़, गुलाबबाड़ी, नाका मदार एवं बडलिया रोड़ आदि स्थानों पर संयुक्त जांच दल द्वारा निरीक्षण किए गए। निरीक्षण दल में प्रवर्तन अधिकारी श्री नीरज जैन, विधिक माप अधिकारी भावना दयाल एवं प्रवर्तन निरीक्षक श्री महेन्द्र कुमार यादव शामिल रहे।

               कन्जयूमर केयर अभियान के जांच दल द्वारा 4 प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया गया। इनमें अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना राशि आरोपित की गई। श्री देवनारायण कृष्ण स्वीट्स पर 2500 रूपए, श्रीजी जनरल एवं किराना स्टोर पर 15000 रूपए, श्री सिद्धी विनायक जनरल स्टोर एवं छगन हलवाई पर 12500-12500 रूपए का जुर्माना लगाया गया है।

विधिक माप अधिकारी श्रीमती भावना दयाल ने बताया कि अभियान के दूसरे दिन मंगलवार को 4 प्रतिष्ठानों पर 37 हजार 500 रूपए जमा कराने के लिए राशि आरोपित की गई। प्रवर्तन अधिकारी श्री नीरज जैन ने बताया कि खुदरा व्यापारी खुला सामान नहीं बेंचे। किसी भी खाद्य सामग्री के पैकेट में उसके निर्माण तथा अवसान की तारीख, उसकी मात्रा व वजन, उसको बनाने में काम में लिये गए उत्पाद की सूची, मूल्य इत्यादि का अंकन होना आवश्यक है। यह अभियान आगामी 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा।

 

 

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