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           अजमेर, 22 अक्टूबर। अन्तर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला-2024 के दौरान लोक शान्ति बनाए रखने के लिए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धाराओं के अनुसार तीन अनुज्ञाधारी दुकानों को उनकी लाईसेन्स शुदा शराब की बिक्री की दुकानें एवं गोदाम 12 नवम्बर को प्रातःकाल से 15 नवम्बर तक बन्द रखे जाने के आदेश दिए गए है। जिला मजिस्ट्रेट श्री लोक बन्धु ने बताया कि इनमें ग्राम पंचायत बांसेली, गनाहेड़ा दुकान संख्या एक, दो एवं तीन तथा कानस की दुकानें शामिल है।  

 

 

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