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अजमेर। नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है. जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने कहा कि दिल्ली में पहले से ही प्रदूषण काफी बढ़ा हुआ है, ऐसे में पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती है. याचिका दिल्ली फायरवर्क्स शॉपकीपर्स एसोसिएशन ने दायर की थी. याचिकाकर्ता एसोसिशएन पटाखों की बिक्री और उन्हें स्टोर करने वाले स्थायी लाइसेंस धारक दुकानदारों का संगठन है.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि पटाखों के स्टोर करने की वजह से फायरवर्क्स शॉपकीपर्स को बेजवह परेशान किया जा रहा है. फायरवर्क्स शॉपकीपर्स पटाखे नहीं बेच रहे हैं लेकन पुलिस उनके परिसरों में आ रही है. पुलिस स्टोर किए गए पटाखों के बारे में पूछताछ कर उन्हें परेशान कर रही है. तब कोर्ट ने कहा कि वे प्रशासन से कहेंगे कि जहां पटाखों को स्टोर कर रखा गया है उन्हें सील कर दिया जाए ताकि वहां से कोई कालाबाजारी नहीं हो. अगर पटाखों को स्टोर किया गया है तो उनकी बिक्री की भी संभावना है. हम किसी भी सूरत में पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दे सकते हैं.

बता दें कि दिल्ली सरकार ने 14 सितंबर को दिल्ली में पटाखों की बिक्री और स्टोरेज पर रोक लगा दी थी. ये रोक 1 जनवरी 2025 तक लागू है. पटाखों की बिक्री और स्टोरेज पर रोक की घोषणा करते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के निवासियों से सहयोग देने की अपील की थी. दिल्ली सरकार के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

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