अजमेर। सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया। SC ने साफ किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Photos and Videos) डाउनलोड करना और उसे अपने पास रखना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मद्रास HC का फैसला पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानूनन चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप में रखना भी अपराध है।