अजमेर। देशभर में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के बढ़ते ट्रेंड के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक देश में कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन यानी बुलडोजर एक्शन पर मंगलवार को रोक लगा दी है. यह रोक एक अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है. कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा. जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर किए अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी।