अजमेर। राजस्थान में साल 2022 की बहुचर्चित उदयपुर हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उदयपुर में कन्हैया लाल की नृशंस हत्या के आरोपियों में शामिल आरोपी को जमानत दे दी। उदयपुर कन्हैयालाल हत्या कांड मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने सह आरोपी जावेद को जमानत दी है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने जावेद को यह राहत प्रदान की। मामले में जावेद पर आरोप था कि उसने मुख्य आरोपियों के साथ मिलकर कन्हैयालाल की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन हाईकोर्ट ने साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। कोर्ट ने यह माना कि जावेद के खिलाफ सबूत अपर्याप्त हैं और उसे हिरासत में रखना जरूरी नहीं है।