अजमेर, 2 सितम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में 28 सितम्बर को आयोजित होने वाले तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए मोटर वाहन दुर्घटना एवं दावा प्रकरणों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं न्यायाधीश मोटर वाहन दुर्घटना एवं दावा अधिकरण श्री नीरज भारद्वाज एवं श्री महेन्द्र कुमार ढ़ाबी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में बीमा कंपनियों के अधिवक्ताओं एवं अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नोडल अधिकारी द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना एवं दावा अधिकरण संबंधी नए कानूनों के बारे मंे जानकारी दी गई। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जारी गाइडलाइन के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना मामलों में मृतक के आश्रितों को दी जाने वाले धनराशियों के संबंध मंे उच्चतम न्यायालय एवं भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के पालना के संबंध में भी निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में मोटर वाहन दुर्घटना संबंधी बीमा कंपनियों द्वारा किसी भी स्तर पर लंबित मामलों को लोक अदालत के भावना से आपसी राजीनामें के माध्यम से निस्तारण किए जाने पर विशेष जोर दिया गया।