अजमेर। देश में 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है। इसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल की ओर से प्रदेश भर में वीसी के माध्यम से जानकारी दी गई। अजमेर में यह कार्यक्रम जवाहर रंग मंच में आयोजित किया गया। वीसी के दौरान दो बार लाइट गुल हो गई। एक जुलाई यानी आज से देश में भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड), दंड प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंडियन एविडेंस एक्ट) की जगह तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू हो गए हैं।
राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों में तैयारी पूरी, नए कानूनों में जीरो FIR, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, एसएमएस, ईमेल से समन भेजने, जघन्य अपराध की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान अनिवार्य, हार्डकोर क्रिमिनल की बढ़ेगी मुश्किलें, पीड़ित और गवाहों को धमकी या लालच देकर प्रभावित करना, कोर्ट के बाहर समझौता करना अब आसान नहीं होगा, राजस्थान में सभी फील्ड अफसर को दी जा चुकी ट्रेनिंग, इधर 30 जून की रात 12 बजे तक दर्ज मुकदमों का ट्रायल पुराने कानून के तहत ही होगा