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अजमेर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  1 जून 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए देशभर में नियमों में बदलाव करने जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में मौजूदा ड्राइविंग टेस्ट देने की बाध्यता खत्म हो जाएगी। और आप प्राइवेट ड्राइविंग टेस्ट सेंटर जाकर टेस्ट दे सकेंगे। इन ट्रेनिंग सेंटर को ड्राइविंग टेस्ट देने की और ड्राइविंग लाइसेंस देने की परमिशन दी जाएगी। लाइट मोटर व्हीकल के लिए आपको चार हफ्ते में 29 घंटे की ट्रेनिंग लेनी होगी। हेवी मोटर व्हीकल के लिए 6 हफ्ते में 38 घंटे की ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के नियम को भी सख्त किया गया है। और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। तो ऑन स्पॉट 25000 का जुर्माना किया जाएगा। “अजमेर। 1 जून से देशभर में नया नियम लागू होने जा रहा है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़ा गया तो ऑन स्पॉट 25 हजार रूपए का चालान काट दिया जाएगा।  यह हैं। नए नियम 

 

 

 

 

 

 

 

*तेज रफ़्तार* अगर आप स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 1000 से 2000 रुपये तक का चालान कट सकता है

 

 

 

*बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना*: अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।

 

 

 

*नाबालिग ड्राइवर*: 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा और गाड़ी मालिक का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।

 

 

 

*हेलमेट और सीट बेल्ट*: हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने पर 100-100 रुपये का जुर्माना देना होगा

 

 

 

 

 

 

 

*01 जून से देश भर में लागू होगा नया चालान. 25,000 रुपये सीधा कटेगा OnSpot और गाड़ी भी होगी ज़ब्त*””

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