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             अजमेर, 4 अप्रेल। लोकसभा आम चुनाव-2024 में समस्त राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को मतदान दिवस को आदर्श आचार संहिता की पालना करनी चाहिए।

             जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. भारती दीक्षित ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 में सभी राजनीतिक दल और अभ्यर्थियों को मतदान दिवस पर शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित मतदान और मतदाताओं को किसी भी तरह से परेशान किए बिना या कोई अड़चन पैदा किए बिना उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्राता का सुनिश्चय करने के लिए निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे। अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उचित बैज और पहचान पत्र प्रदान करेंगे।

             उन्होंने बताया कि इस बात पर सहमति देंगे कि उनके द्वारा मतदाताओं को प्रदान की गई पहचान पर्ची सादे (सफ़ेद) कागज पर होगी और उस पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा। मतदान के दिन और इससे अड़तालीस घंटे पहले शराब देने या बांटने से दूर रहेंगे। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा मतदान बूथों के पास लगाए गई शिविरों के निकट अनावश्यक भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे ताकि दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों और अभ्यर्थियों के मध्य टकराव और तनाव से बचा जा सके। सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी के शिविर साधारण होंगे। वे कोई पोस्टर, झंडा, प्रतीक, या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं करेंगे। कोई खाद्य सामग्री परोसी नहीं जाएगी अथवा भीड़ को शिविर में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

             उन्होंने बताया कि मतदान के दिन वाहनों के यातायात पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के अनुपालन में प्राधिकारियों का सहयोग करेंगे और उनके लिए अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेंगे जो उन वाहनों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने चाहिए। मतदान दिवस को अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम तीन वाहनों के उपयोग की अनुमति होगी, जिसकी पूर्व अनुमति रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

 

 

 

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