अजमेर 28 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में कर्तव्य पर तैनात अनुपस्थित मतदाताओं का शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अनुपस्थित मतदाताओं के प्रारूप 12 डी फाॅर्म के आवेदनों को 30 मार्च तक भिजवाया जाना है।
डाक मतपत्रा प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी सलीम खान ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 खण्ड (सी) में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसरण में सरकार से परामर्श कर अहम् विचार कर निर्वाचन आयोग समय-समय पर आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की श्रेणी को अधिसूचित करता है।
उन्होंने बताया कि इन सेवाओं से संबंधित पात्रा मतदाताओं को पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान करवाने की सुविधा के लिए संबंधित से निर्वाचन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रा 12 डी में संबंधित मतदाता वांछित सूचनाओं की प्रविष्ठि सही-सही अंकित करते हुए उनके ईपिक कार्ड की फोटोप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर 30 मार्च तक भिजवाना सुनिश्चित करना होगा। ताकि उन्हें निर्वाचन विभाग के कलेण्डर के अनुसार निर्देशानुसार संबंधित पीवीसी पर मताधिकार की सुविधा दी जा सके। संबंधित आवेदनों का डेटा पोस्टल बडी ऐप पर इंपोर्ट किया जा रहा है। इस कारण संबंधित को समय पर आवेदन भर कर डाक मत पत्रा प्रकोष्ठ में भिजवाना होगा।