अजमेर। ऑनलाइन शॉपिंग में यदि आपने सही वेबसाइट से प्रोडक्ट नहीं खरीदा है तो आपके पास आने वाले प्रोडक्ट्स की क्वॉलिटी वह नहीं होती जो बताई गई थी। ऐसे में आप प्रोडक्ट को वापस या रिप्लेस करना चाहती हैं, तो ई-कॉमर्स कंपनी वापस नहीं लेती। ऐसे में नुकसान उठाना पड़ता है। वजह साफ है आपको अपने उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी नहीं है। कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट वापस लेने से इंकार नहीं कर सकता। खरीदारी से पहले नियम-शर्तें जरूर पढ़ लें। प्रोडक्ट्स चाहे ऑफलाइन खरीदा जाए या ऑनलाइन उपभोक्ता के लिए नियम एक जैसे ही होते हैं, यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 या 1800-11-4000 डायल कर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। हेल्पलाइन राष्ट्रीय अवकाश के अलावा प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करती है। उपभोक्ता की शिकायत पर हुई कार्रवाई का स्टेटस भी कॉल करके पता किया जा सकता है।