अजमेर, 12 मार्च। जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक जिला कलक्टर डाॅ. भारती दीक्षित की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई। इसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री लोकेश कुमार गौतम ने राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की एसओपी की जानकारी दी।
जिला कलक्टर डाॅ. भारती दीक्षित ने विभिन्न बिन्दुओं पर जिले की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश प्रदान किए। उपखण्ड अधिकारी स्तर से समस्त दस्तावेज ई-फाईलिंग सिस्टम से भेजा जाना सुनिश्चित करें। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। राजस्व न्यायालयों में राजस्व प्रकरणों के दर्ज, निस्तारण एवं शेष प्रकरणों की सूचना जीसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करें। लम्बित प्रकरणों की समीक्षा कर निस्तारित करने के निर्देश दिए। राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91, 90ए, 91(3) एवं 91(6) के तहत दर्ज, निस्तारित प्रकरणों की भी समीक्षा के दौरान तेजी से कार्य करने के लिए कहा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के दर्ज, निस्तारित एवं लम्बित प्रकरणों को भी समीक्षा की गई।
उन्होंने कहा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी, 183सी के दर्ज प्रकरणों को निस्तारित करें। लम्बित प्रकरणों की नियमित सुझाव हो। नियम 2007 के तहत कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के लम्बित प्रकरण आॅनलाईन करके निस्तारित करें। विभिन्न नियमों के तहत भूमि आवंटन व आरक्षण के दर्ज, निस्तारित एवं लम्बित प्रकरणों को आवंटित करें अथवा उन्हें रिजेक्ट कर दंे। आम रास्तों का राजस्व रिकाॅर्ड में अंकन करावें। व्यापक जनहित के बन्द रास्तों को खोलना सुनिश्चित करें। आम रास्तों से अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाए।
उन्होंने कहा कि रोडा एक्ट, एल आर एक्ट, भू राजस्व आय एवं भारतीय वसूली अधिनियम के तहत वसूली में तेजी लाएं। नामान्तरण के 45 दिन एवं उससे अधिक के प्रकरणों की पहले निस्तारित करें। प्राथमिक जांच, विभागीय जांच अन्तर्गत 16सीसीए, 17सीसीए, लम्बित पेंशन एवं गबन के लम्बित प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही हो। पेट्रोल पम्प एनओसी के लिए पांच रिपोर्ट आॅनलाईन भेजें। अवैध खनन पर लगातार कार्यवाही जारी है।