Sun. Oct 6th, 2024
20240106_065845

अजमेर, 5 जनवरी। जिले में मकर संक्रान्ति पर्व पर चायनीज मांझा को प्रतिबन्धित किया गया है। जिला मजिस्टे्रट डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि मकर संक्रान्ति पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा (सामान्य प्रचलित भाषा में चायनीज मांझा) किए जाने की आशंका है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण के प्रयोग से तैयार किया जाता है। मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने से धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसके उपयोग के दौरान दोपहिया वाहन चालक तथा पक्षियों के अत्याधिक जानमाल का नुकसान होना सम्भावित है। साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उडाने वाले को भी नुकसान पहुचना तथा विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होता है। इस समस्या और खतरे के निवारण के लिए धातु निर्मित मांझा (सामान्य प्रचलित भाषा में चायनीज मांझा) के उपयोग एवं विक्रय को निषेध किया गया है।

उन्होंने बताया कि धारा 144 के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य एवं विद्युत संचालन बाधा रहित बनाए रखने एवं पक्षियों के लिए बडे पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित मांझा (सामान्य प्रचलित भाषा में चायनीज मांझा) की थोक एवं खुदरा बिक्री, भण्डारण, परिवहन तथा उपयोग निषेध एवं प्रतिबन्धित किया गया है। चायनीज मांझों को भण्डारण, विक्रय, परिवहन तथा उपयोग करने वाले के विरूद्व यथा प्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबन्धित रहेगा। 

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *