अजमेर। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अरावली पहाड़ियों को लेकर हुई सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि रोक के बावजूद अरावली में अवैध खनन चल रहा है। ऐसे हालत बनेंगे। की सुधर नहीं पाएंगे। अरावली क्षेत्र में खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम सुनवाई करते हुए साफ कहा कि अवैध खनन एक गंभीर अपराध है और इसके पर्यावरणीय असर भयानक और अपूरणीय हो सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद तय की है और तब तक केंद्र व संबंधित राज्यों को अपनी-अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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