Sun. Nov 30th, 2025
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अजमेर। जयपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया था। फिल्म ‘ओ माय गॉड’ में भगवान को नोटिस जारी होने वाले दृश्य देखे होंगे। लेकिन जयपुर में यह हकीकत बन गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने वैशाली नगर के गांधी पथ पर स्थित एक पार्क में बने शिव मंदिर को अतिक्रमण का नोटिस जारी कर 7 दिन में बाउंड्री वॉल हटाने के निर्देश दिए हैं। मंदिर की बाउंड्री को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बताते हुए धारा 72 के तहत यह कार्रवाई की गई है सबसे बड़ी बात यह है कि यह वही पार्क है, जिसे JDA ने ही विकसित करवाया था और स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि मंदिर और उसकी दीवार भी JDA की ही बनाई हुई है. नोटिस के चस्पा होते ही यह मामला कौतूहल और विरोध का विषय बन गया। राजस्थान में भगवान शिव को नोटिस JDA की प्रवर्तन शाखा ने नोटिस की बुक क्रमांक 29 में पार्टी के नाम पर सीधे ‘शिव मंदिर’ लिखा है। नोटिस में यह भी दर्ज है कि गांधी पथ के पीटी सर्वे के अनुसार 1.69 मीटर और 1.56 मीटर तक सड़क सीमा में बाउंड्री वॉल बनाई गई है। जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इस कार्रवाई का आधार राजस्थान हाईकोर्ट की DB Civil Petition संख्या 658/2024 में दिया गया आदेश बताया गया है। नोटिस में स्पष्ट लिखा है। कि 7 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाया जाए और किसी प्रकार की आपत्ति होने पर 28 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे सभी दस्तावेज सहित “भगवान शिव” को उपस्थित होना होगा। विशेष बात यह है। कि यह नोटिस 21 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। और जिस प्रवर्तन अधिकारी के हस्ताक्षर दर्ज हैं। उनका मोबाइल नंबर भी लिखकर छोड़ा गया है। हालांकि उस नंबर पर संपर्क नहीं हो पाया।नोटिस वायरल, स्थानीय लोग भड़क उठे जैसे ही नोटिस मंदिर की दीवार पर चस्पा किया गया। इलाके में यह खबर तेजी से फैल गई थी। उस पर कार्यवाही करते हुए निलंबित कर दिया गया है।

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