अजमेर, 28 अक्टूबर। श्री पुष्कर मेला 2025 के दौरान घोड़ों की बिक्री पर 5 प्रतिशत का जीएसटी लगाया जाएगा। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक के साथ राज्य कर विभाग के उपायुक्त द्वारा किए गए पत्राचार के अनुसार पुष्कर पशु मेले में प्रतिवर्ष घोड़ों की बिक्री एवं खरीद का लेन-देन होता है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (जीएसटी एक्ट 2017) के प्रावधानों के अनुसार जीवित घोड़े की बिक्री पर 5 प्रतिशत दर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देय है। पशुपालन विभाग द्वारा पुष्कर मेले के दौरान घोड़ों की बिक्री होने पर एनओसी जारी किए जाने से पूर्व वाणिज्यिक कर विभाग को सूचित किया जाएगा। इससे घोड़ों की बिक्री पर विधिवत रुप से जीएसटी करदायित्व सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके लिए लेन-देन में शामिल विक्रेताओं एवं खरीदारों को जीएसटी करदेयता की जानकारी पशुपालन विभाग द्वारा राज्य कर विभाग को यथासमय उपलब्ध करवाई जाएगी।
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