अजमेर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम संबंधों और शारीरिक संबंधों से जुड़े एक अहम मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई महिला यह जानते हुए भी कि विवाह सामाजिक कारणों से संभव नहीं है। फिर भी वर्षों तक सहमति से संबंध बनाती है। तो इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता।