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                अजमेर, 19 अगस्त। जिले में राशन की 147 दुकानों के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए है। आवेदन के लिए आवेदक की शैक्षणिक की योग्यता स्नातक रखी गई है। 

                जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने बताया कि जिले में उचित मूल्य की रिक्त एवं नवसृजित 147 दुकानों के लिए आवेदन मांगे गए है। शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदक उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण किए जाने वाले वार्ड का निवासी होना चाहिए। उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड्स में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।

                ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उचित मूल्य की दुकान वाली पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जाएगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।

                उन्होंने बताया कि उचित मूल्य दुकान के लिए सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में आरकेसीएल या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। उचित मूल्य की दुकानों के आवेदको में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने पर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन के लिए स्वीकार किया जा सकेगा। आवेदक के कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने पर आवेदन के साथ आवेदक से चयनित होने के 6 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की घोषणा भी ली जाएगी। ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जाएगा।

                उन्होंने बताया कि आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। आवेदक के पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करने की स्थिति में पुष्टि स्वरूप दुकान का नक्शा-स्वामित्व-किरायानामा आदि से सबधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करने वाले आवेदकों को 6 माह में मापदण्ड पूर्ण किए जाने का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थितियो में ही मापदण्ड पूर्णता अवधि राज्य सरकार अथवा जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम 6 माह बढ़ाई जा सकेगी। घोषणा-पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किए जाने पर प्राधिकार-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

                उन्होंने बताया कि उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन करने वाले पुरुष एवं महिला के दिनांक एक जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात 2 से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा। किसी आवेदक के दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव के एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई की समझा जाएगा। प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम सेवा सहकारी समिति, लैम्परा तथा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति) को घर में कार्यशील शौचालय होने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।

                उन्होंने बताया कि अजमेर शहर, अजमेर ग्रामीण एवं पुष्कर क्षेत्र की 64 दुकानों के लिए आवेदन पत्र बुधवार 20 अगस्त से 5 सितम्बर तक कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय जिला परिषद के पास डाक बंगला अजमेर से प्राप्त किए जा सकेंगे। भरे हुए आवेदन पत्र आगामी 15 सितम्बर को सायं 5 बजे तक जिला रसद कार्यालय, अजमेर में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इसी प्रकार पीसांगन, भिनाय, सरवाड़, टांटोटी, केकड़ी, सावर, नसीराबाद, रूपनगढ़, अरांई एवं किशनगढ़ क्षेत्र की 83 दुकानों के लिए आवेदन पत्र 18 अगस्त से मिलने शुरू हो गए है। कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय जिला परिषद के पास डाक बंगला अजमेर से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथी 4 सितम्बर है। भरे हुए आवेदन पत्र 12 सितम्बर को सायं 5 बजे तक जिला रसद कार्यालय अजमेर में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

                उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र का मूल्य 100 रूपये निर्धारित किया गया है। यह राशि भारतीय पोस्टल ऑर्डर (आईपीओ) के द्वारा जमा करवाई जा सकेगी। किसी अन्य स्थान यथा टाइपिस्ट, नोटरी, बुक स्टॉल से प्राप्त किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति, आरकेसीएल (आरएस-सीआईटी) कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र अथवा शपथ पत्र संलग्न करने होंगे। आवेदक सहकारी समिति अथवा महिला स्वयं सहायता समूह होने की स्थिति में उनके प्रबंधक अथवा सचिव की कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे। सहकारी समिति अथवा महिला स्वयं सहायता समूह के लिए संबंधित बोर्ड की अभिशंषा का पत्र प्रस्तुत करना होगा। निजी आवेदकों के लिए संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी एक लाख रूपये का हैसियत प्रमाण-पत्र साथ देना होगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रूपये होने संबधी प्रमाण-पत्र की प्रति देनी होगी। प्रस्तावित दुकान का नक्शा दो प्रतियों में उपलब्ध करवाना होगा। यह संबंधित क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षक द्वारा संवीक्षा के समय प्रमाणित किया जाएगा।

                उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति, जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति, राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति, मतदाता परिचय पत्र की प्रमाणित प्रति, पासपोट साईज के 3 नवीनतम रंगीन फोटो में से एक आवेदन पत्र पर चरपा किया जाएगा एवं दो संलग्न किए जाएंगे।

                उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा निर्धारित बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणा पत्र दिया जाएगा। इनमें आवेदक पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है। आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जाएगा। आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा, माता-पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं हो। आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित है, चाल चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है। आवेदक द्वारा दिनांक एक जनवरी 2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जाएगा।

                उन्होंने बताया कि आरक्षित स्थानों के लिए सबंधित श्रेणी का आवेदक ही पात्र होगा। अनारक्षित स्थानों में चयन करने में प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया गया है। प्रथम वरीयता (संस्थागत) के अन्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति, लेम्पस – वृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को 3 वर्ष का कार्यानुभव हो। ग्राम पंचायत अथवा निगमित निकाय का प्राथमिकता कम में आधार पर चयन किया जाएगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही आवंटन के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

                उन्होंने बताया कि द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत श्रेणी की है। इसमें बेरोजगार, निःशक्तजन, महिलायें (शहीद की विधवा – वीरांगना, विधवा, परित्यक्ता), भूतपूर्व सैनिक, अन्य पात्र बेरोजगार शामिल किए गए हैं। उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानांक की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित चयन प्रकिया अनुसार कार्यवाही की जाएगी। आरक्षण सम्बन्धी पत्र तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय अजमेर और विभागीय वेबसाइट www.food.rajasthan.gov.in एवं जिले की वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है। पूर्व में 20 जनवरी 2023 को जारी विज्ञप्ति में क्रम संख्या एक से 51 तक के लिए आवेदन प्रस्तुत कर चुके व्यक्तियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

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