Tue. Jul 22nd, 2025
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अजमेर। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक कि मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है। और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे परिवारों के दो बच्चों को प्रत्येक को 4000/= प्रतिमाह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत मिलेगा । ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिलाये ।

 फार्म भरकर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराये 

और नेक काम मे हिस्सा लें.. 

 Documents –

1. बच्चा एवं मां का Joint खाता 

2. राशन कार्ड 

3. आधार कार्ड (मां एवं बच्चा का)

4. स्कूल Id Card/ Principal से लिखा कर

5. Fathers DeathCertificate 

6. Income Certificate

नोट – ब्लाक मे तहसील में और जिले मे कलेक्टर ऑफीस मे फॉर्म मिलता हैं।इसकी सूचना विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं को दे।

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