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                  अजमेर, 15 जुलाई। नियम विरूद्ध भारत में ओवर स्टे करने वाली यूगांडा की महिला नागरिक पर कार्यवाही की गई है। 

सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश मीना ने बताया कि राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार राज्य में अवैध रुप से निवास करने वाले एवं ओवर स्टे करने विदेशी नागरिकों को चिन्हित कर उनके प्रत्यावर्तन हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत सीआईडी जोन अजमेर की टीम द्वारा अजमेर में एक यूगांडा नागरिका को ओवर स्टे करते हुए चिन्हित किया गया। इस यूगांडा नागरिका के डिपोर्टेशन की कार्यवाही की जा रही है।

                  उन्होंने बताया कि गत 11 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली कि एक विदेशी नागरिका बिना वैध दस्तावेजों के सावित्री कॉलेज चौराहे के पास स्थित होटल ऑरा में ठहरी हुई है। सूचना मिलने पर इस कार्यालय की टीम द्वारा होटल पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की गई। जांच किए जाने पर जानकारी में आया कि यूगांडा नागरिका नुसुल्लाह बाकिदाओ नलुबेगा द्वारा वर्ष 2019 में बिजनेस वीजा पर भारत में मुम्बई एयरपोर्ट से प्रवेश किया गया। विदेशी नागरिका का वीजा 4 अप्रैल 2020 तक वैध था। विदेशी नागरिका द्वारा वीजा समाप्त होने के पश्चात् भी भारत में ओवर स्टे किया जा रहा था तथा वीजा वृद्धि भी नहीं करवाई गई। वह 10 जुलाई को विदेशी नागरिका यूगांडा निवासी अपने मित्र के साथ घूमने के लिए अजमेर आई तथा स्थानीय होटल ऑरा में रुकी।

                  उन्होंने बताया कि विदेशी नागरिका द्वारा वीजा नियमों का उल्लंघन करना पाए जाने पर विदेशीय पंजीकरण अधिकारी कार्यालय द्वारा विदेशी नागरिका को लीव इण्डिया नोटिस जारी किया गया है। डिपोर्टेशन की कार्यवाही की जा रही है। विदेशी नागरिका के मित्र के दस्तावेज वैध पाए गए। होटल प्रबंधन द्वारा दोनों विदेशियों का उचित रिकॉर्ड संधारण किया जाना पाया गया। आगामी समय में भी वीजा नियमों का उल्लघंन एवं ओवर स्टे करने वाले विदेशी नागरिक पाए जाने पर इन्हें चिह्नित कर भारत से डिपोर्ट किए जाने तथा ब्लेकलिस्ट किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

 

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