अजमेर, 10 मई। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा व निगरानी एवं समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण जिले में अनावश्यक ड्रोन गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री लोक बन्धु ने बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा वर्तमान परिदृश्य के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति प्रभावित की जा सकती है। इससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इससे जानमाल की हानि हो सकती है। लोकशान्ति भंग होने की सम्भावना हो सकती है। इस कारण संपूर्ण जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र मे संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की सक्षम स्वीकृत के बिना ड्रोन संचालन नहीं किया जाएगा। यह आदेश सरकारी गतिविधियों यथा सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड एवं कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों तथा रेल्वे के लिये लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध आगामी आदेशों तक जारी रहेगा।