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 अजमेर, 18 अप्रैल। राजस्थान सरकार बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा के अन्तर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2025 के लिए विशेष योग्यजनों से आवेदन आमंत्रित किए गए है। इसमें अजमेर जिले को आवंटित लक्ष्य 77 हुए है।

       सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक श्री जयप्रकाश ने बताया कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की पात्रता की शर्त एवं वांछित दस्तावेज निर्धारित किए गए है। आय प्रमाण पत्र के लिए पीपीओ आदेश अथवा 2 लाख रूपए से कम आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। निःशक्तता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, कॉलेज जाने का प्रमाण, रोजगार पर जाने का प्रमाण एवं आवेदक द्वारा पिछले 8 वर्ष में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजनान्तर्गत मोटराइज्ड ट्राई साइकिल एवं स्कूटी वाहन प्राप्त नहीं किए जाने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ ही दिव्यांगता दर्शाती हुई फोटो और ड्राईविंग लाईसेन्स भी अनिवार्य रूप से देना होगा। इच्छुक आवेदक को अपने आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में 15 मई तक ऑनलाइन एसएसओ पोर्टल पर एसजेएमएस डीएसएपी आईकन के माध्यम से करना होगा।

 

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