अजमेर, 21 मार्च। शनिवार 22 मार्च को आयोजित होने वाली वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के क्रम में जनवरी माह से ही तैयारिया पूर्ण कर दी गई थी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायधीश) अध्यक्ष श्रीमती संगीता शर्मा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सचिव श्री महेन्द्र कुमार ढ़ाबी की अध्यक्षता में अजमेर न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैठक आयोजित की जाकर लम्बित प्रकरणों के राजीनामे की भावना से निस्तारण करने के लिए समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
सचिव द्वारा अजमेर न्यायक्षेत्र की विभिन्न बार काउंसिल के अधिवक्तागण के साथ चर्चा की गई। उन्हें अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रेरित किया गया। उन्होंने अधिवक्तागण को पक्षकारों को लोक अदालत की भावना के अनुरूप राजीनामे से प्रकरणों के निस्तारण करवाने के आवश्यक निर्देश दिए। इससे पक्षकारान को शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त राजस्व प्रकरण, प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों को अधिक से अधिक राष्ट्रीय लोक अदालत में रखने हेतु विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी, बैंक एवं निजी वित्तीय संस्थान के साथ समय-समय पर बैठक की गई।
अजमेर न्यायक्षेत्र में लंबित एक लाख से 2 लाख रुपये तक की राशि के एनआई एक्ट के समस्त लंबित प्रकरणों में पक्षकारान् को प्री काउंसलिंग हेतु नोटिस जारी किए गए तथा निरंतर प्री काउंसलिंग आयोजित की गई। शनिवार 22 मार्च को आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अजमेर मुख्यालय पर 10 बेंचो का गठन किया गया। न्यायलयों के लिए 6 बेंच, राजस्व मंडल अजमेर के लिए एक बेंच, राजस्व प्रकरणों के लिए एक बेंच, तथा स्थाई लोक अदालत एवं जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वारा चिन्हित किए गए प्रकरणों के लिए एक बेंच, प्री लिटिगेशन प्रकरणों के लिए एक बैंच गठित की गई है। ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, तालुका पर दो दो बेंच जिनमें एक न्यायालयों द्वारा चिन्हित किए गए प्रकरणों के लिए तथा एक बेंच राजस्व प्रकरणों के लिए गठित की गई। नसीराबाद, सरवाड़, विजयनगर, पुष्कर, मसूदा के लिए एक-एक बेंच गठित की गई। इस प्रकार कुल 21 बेंच गठित की गई है।
प्रत्येक बेंच में न्यायिक प्रकरणों के लिए गठित की गई बेंच में एक पैनल अधिवक्ता को सदस्य बनाया गया तथा राजस्व प्रकरणों के लिए गठित की गई बेंच में सेवारत राजस्व अधिकारी को सदस्य बनाया गया। मुख्यालय पर स्थित पैरा लीगल वालंटियर की ड्यूटी लोक अदालत के प्रचार-प्रसार एवं हेल्प डेस्क पर लगाई गई।