अजमेर। अजमेर में अन्नासागर झील के पास बने सेवन वंडर की संरचनाओं को हटाने के लिए यहां पर बुलडोजर चला था। NGT की नोटिस के बाद सेवन वंडर पर कार्रवाई शुरू की गई थी. वहीं जब राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार आदेश अनुपालन के लिए 6 महीने का समय दिया है। यानी सेवन वंडर पर तत्काल बुलडोजर नहीं चलाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 मार्च) को राजस्थान सरकार को अजमेर स्थित अन्नासागर झील के आसपास बनी सेवन वंडर संरचनाओं को हटाने या स्थानांतरित करने के लिए छह महीने का समय दिया है।न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार करते हुए सरकार को यह समय दिया। इस दौरान मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उपस्थित हुए और सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी। फूड कोर्ट और अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया जारी
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि फूड कोर्ट और अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
लवकुश उद्यान में स्थित फूड कोर्ट पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है।
सेवन वंडर पार्क में बनी संरचनाओं में से एक को हटा दिया गया है, जबकि शेष को स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी गई।