अजमेर, 3 फरवरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के सचिव श्री महेन्द्र कुमार ढ़ाबी (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), अजमेर द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत, बाल विवाह रोकथाम व विधिक जानकारी के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विधिक जागरूकता मोबाइल वैन को कार्यालय कर्मचारियों, न्याय रक्षकों, न्याय मित्रों एवं आमजन की उपस्थिति में हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल वैन के जरिए जागरूकता शिविरों में हर जरूरतमन्द के संवैधानिक अधिकार, कर्तव्यों, विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, नाल्सा व राल्सा की जन कल्याणकारी योजनाओं, विभिन्न कानूनी विषयों सहित प्राधिकरण की सम्पूर्ण सेवाओं, बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ, बाल-विवाह निषेध अभियान, विधिक सहायता आदि के विषय रखे गए है। जागरूकता अभियान में राल्सा, नाल्सा व प्राधिकरण के कानूनी सहायता सन्देश, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, साक्षी सुरक्षा योजना व विधिक सहायता के सन्देश को गाँव-गाँव व ढ़ाणी-ढ़ाणी तक पहुँचाया जाऐगा।
मोबाइल वैन के माध्यम से कानूनी जागरूकता अभियान पुष्कर तालुका विधिक सेवा समिति से प्रारंम्भ होकर अजमेर मुख्यालय, किशनगढ़, नसीराबाद, ब्यावर, विजयनगर, सरवाड़, केकड़ी तालुका विधिक सेवा समिति तक पूरे माह चलकर आगामी 27 फरवरी को सम्पन्न होगा उसके पश्चात् मोबाइल वैन अजमेर संभाग के टोंक जिले के लिए रवाना होगी।
अजमेर मुख्यालय पर 3 फरवरी को सेन्ट्रल जेल चौराहा, आर.पी.एस.सी., घूघरा ग्राम, कायड़ ग्राम, भूणाबाय ग्राम, एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी, जनाना अस्पताल चौराहा, शास्त्राी नगर, पुलिस लाइन आदि स्थानों पर में कार्यक्रम किए, 4 फरवरी को बस स्टेन्ड, कलेक्ट्री चौराहा, सावित्री चौराहा, आनासागर चौपाटी, वैशाली नगर, दैनिक भास्कर कार्यालय, लोहागल, आनासागर रोड़ के पीछे होते हुए दरगाह क्षेत्र, जवाहर लाल नेहरू अस्पताल आदि के आसपास के क्षेत्रा तथा 5 फरवरी को गुलाब बाग, गुलाबबाड़ी, मदारपुरा, नारेली, परबतपुरा, इंजिनियरिंग कॉलेज, आदर्शनगर, बिहारीगंज, अलवर गेट चौराहा, केसरंगज, राजकीय महाविद्यालय, रेल्वे स्टेशन आदि के आस-पास के क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम किये जायेगें। इसके अलावा मोबाइल वैन द्वारा संभाग के सभी जिलांे की सम्पूर्ण तालुका विधिक सेवा समितियों से लेकर ग्राम पंचायतों तक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह ने आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत, नाल्सा व राल्सा की लोक कल्याणकारी स्कीमों, बाल विवाह, वृद्धजनों के अधिकार, बाल श्रम निषेध, बालकों के कानूनी अधिकार आदि की जानकारी प्रदान की गई और पेम्प्लेट्स भी वितरित किये गए।