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 अजमेर, 28 दिसम्बर। रसद विभाग द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व व्यवसाय की सूचना प्राप्त होने पर शनिवार को जांच दल द्वारा 4 घरेलू गैस सिलेंडर तथा 2 छोटे अप्रमाणित नॉन मार्का सिलेण्डर जब्त किए गए।

 जिला रसद अधिकारी श्री नीरज कुमार जैन ने बताया कि एफके फास्ट फूड लाखन कोटडी से एक घरेलू सिलेण्डर, नूर मंजिला कमामी गेट से एक घरेलू सिलेण्डर, फैन ख्वाजा गेस्ट हाउस से 2 घरेलू गैस सिलेंडर एवं वकील अहमद की दुकान से 2 खाली छोटे अप्रमाणित नॉन मार्का सिलेण्डर जब्त किए गए। 

इन फर्मो का यह कृत्य एलपीजी ऑर्डर-2000 का उल्लंघन है। साथ ही ये प्रकरण ईसी एक्ट 1955 की धारा 6 ए में जिला कलक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, प्रर्वतन निरीक्षक श्री मुकेश बुगालिया एवं पुलिस विभाग के अधिकारी सम्मिलित रहे।

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