अजमेर। ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को यहां भी झटका लगा है। दिल्ली HC ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, ट्रायल कोर्ट ने पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूजा ने कोर्ट के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. अगस्त में यहां से पूजा को अंतरिम संरक्षण मिला था।आज हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का आचरण समाज में वंचित समूहों के लिए योजना का लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रेरित ह। जांच से पता चलता है कि वह वंचित समूहों के लिए लाभ के लिए नहीं है। यदि वह इनका लाभ उठा रही है। लग्जरी कारों के मालिक होने के अलावा, उसके माता-पिता प्रभावशाली हैं. यह संभव है। कि उसके माता-पिता याचिकाकर्ता के प्रस्तुत प्रमाण हासिल कर सकते है।