अजमेर। उदयपुर शहर मे धारा 163 लागू हो गई है। एक साथ एक स्थान पर 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकठ्ठा। पूर्व राज परिवार के विवाद को देखते हुए लिया गया निर्णय सिटी पैलेस और आस पास के इलाकों मे लागू हुई धारा जगदीश चौक से 500 मीटर परिक्षेत्र मे धारा 163 लागू हो गई है।