अजमेर, 06 नवम्बर। शैक्षणिक सत्रा 2016-17 से 2022-23 में उत्तर मैट्रिक छात्रावृति योजनाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल शैक्षणिक सत्रा 2022-23), आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं मुख्यमंत्राी सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रावृति में ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुछ आवेदन पत्रों में आंशिक कमियाँ, आक्षेप, रैड फ्लैग में होने के कारण विभाग द्वारा आक्षेपित किया गया था। ऐसे आवेदन पत्रों में संबंधित विद्यार्थी या शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेप पूर्ति करने के लिए कई अवसर दिए जाने के उपरान्त भी इन विद्यार्थियों या शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेप पूर्ति कर ऑनलाईन फारवर्ड नहीं किया गया है। इसकी वजह से ऐसे छात्रावृति आवेदन पत्रों की स्वीकृति एवं भुगतान संबंधी कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक श्री अनिल व्यास ने बताया कि विद्यार्थी हित में अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए शैक्षणिक सत्रा 2016-17 से 2022-23 तक के ऑनलाईन आवेदन पत्रों का पूर्ण निस्तारण करने के लिए विद्यार्थियों के स्तर पर आक्षेप या अन्य कारणों से लम्बित आवेदन पत्रों की आक्षेप पूर्ति कर शिक्षण संस्थान को ऑनलाईन फारवर्ड करने की अन्तिम तिथि 22 नवम्बर, शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच कर पात्रा आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता अधिकारी तक ऑनलाईन फारवर्ड करने की अंतिम तिथि 29 नवम्बर, स्वीकृत अधिकारियों द्वारा समस्त पात्रा आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर भुगतान करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर तथा शैक्षणिक सत्रा 2021-22 एवं 2022-23 के रैड फ्लैग में प्रदर्शित आवेदन पत्रों के संबंधित विद्यार्थी को वांछित दस्तावेज संबंधित जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर निर्धारित की गई है। इन तिथियों के पश्चात् विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थान के स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।