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              अजमेर, 24 अक्टूबर। दीपावली के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदंडों के अनुसार बिक्री न करने इत्यादि कृत्यों की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा गुरूवार को पालरा रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया पर संयुक्त जांच दल द्वारा निरीक्षण किए गए। निरीक्षण दल में प्रवर्तन अधिकारी श्री नीरज जैन, विधिक माप अधिकारी भावना दयाल एवं प्रवर्तन निरीक्षक श्री महेन्द्र कुमार यादव शामिल रहे।

              कन्जयूमर केयर अभियान के जांच दल द्वारा फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया गया। इनमें अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना राशि आरोपित की गई। महालक्ष्मी गजक रेवड़ी भण्डार पर 7 हजार 500 रूपए, गुरुकुल गृह उद्योग 5 हजार रूपए, सतगुरु फूड प्रोडक्ट 12 हजार 500 रूपए का जुर्माना लगाया गया। 

              विधिक माप अधिकारी श्रीमती भावना दयाल ने बताया कि अभियान के चौथे दिन गुरूवार को 3 प्रतिष्ठानों पर 25 हजार रूपए जमा कराने के लिए राशि आरोपित की गई। प्रवर्तन अधिकारी श्री नीरज जैन ने बताया कि खुदरा व्यापारी खुला सामान नहीं बेंचे। किसी भी खाद्य सामग्री के पैकेट में उसके निर्माण तथा अवसान की तारीख, उसकी मात्रा व वजन, उसको बनाने में काम में लिये गए उत्पाद की सूची, मूल्य इत्यादि का अंकन होना आवश्यक है। 

 

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