Tue. Oct 8th, 2024
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अजमेर। अजमेर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई हुई। जमानत की पैरवी डॉ योगेंद्र ओझा, एडवोकेट राजीव भारद्वाज बगरु द्वारा की गई न्यायालय द्वारा तर्कों से सहमत होते हुए जमानत के आदेश प्रदान किये। *यह था मामला*पुलिस थाना क्रिश्चियनचगंज जिला अजमेर में दिनांक 14-9-24 को कुमकुम जैन ने अपनी बहन सुश्री रमारानी जैन के उपस्थित थाना होकर

रिपोर्ट पेश की। 

अजमेर में बेशकीमती जमीन को जाली दस्तावेज बनाकर कब्जाने की नीयत से दोनो का अपहरण होने का मुकदमा न. 459/24 मामला गंभीर धारा 333, 140(2), 109(1), 140(3), 115(2), 127(8), 351(2), 3(5) BNS दर्ज कराया था उस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अपहरणकर्ता मोहम्मद आदिल शेख ,रोहित यादव, मोइनुद्दीन खान, होशियार सिंह उर्फ मुकेश पुत्र ताराचंद को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार के बाद न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा के आदेश प्रदान किये थे।

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