Sun. Oct 6th, 2024
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             अजमेर, 20 सितम्बर। घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग एवं अवैध रिफलिंग के विरूद्ध जारी अभियान के अन्तर्गत 18 गैस सिलेण्डर जब्त किए गए। 

             जिला रसद अधिकारी श्री हेमन्त आर्य ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूत्ति विभाग द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग तथा अवैध रिफलिंग के विरूद्ध अभियान के तहत शुक्रवार को जिला रसद अधिकारी कार्यालय द्वारा गठित संयुत जांच दल ने कार्यवाही की। एलपीजी के अवैध भण्डारण तथा व्यापार की सूचना मिलने पर छगन हलवाई एण्ड कैटर्स श्री छगन गुर्जर पुत्र गुर्जर नेहरू नगर श्रीनगर रोड़ पर संयुक्त जांच दल दबिश दी गई। मौके पर 18 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (बीपीसीएल तथा प्यॉर गैस) में 196.1 किग्रा एलपीजी गैस भण्डारित पाई गई। यह स्वीकृति सीमा से अधिक है। मौके पर गैस सिलेण्डर सम्बन्धित बिल वाउचर, डायरी, पर्ची, मांगने पर कोई कागज प्रस्तुत नहीं किए गए। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इन्हें जब्त किया गया। संबंधित के विरूद्ध प्रकरण में दर्ज कर जिला कलक्टर न्यायालय में आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत धार 6ए में अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित किया जाएगा। जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी श्री नीरज कुमार जैन, श्री खान मोहम्मद खान एवं श्री योगेश कुमार मिश्रा शामिल थे।

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