अजमेर। कांवड़ यात्रा को लेकर धौलपुर कलक्टर के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश और मध्यप्रेदेश की ओर से जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले कवंडिय अब डीजे साउंड नही बजा सकेंगे। कावड़ की ऊंचाई और हथियार रखने को भी गाइड लाइन जारी की गई है।
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अजमेर। कांवड़ यात्रा को लेकर धौलपुर कलक्टर के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश और मध्यप्रेदेश की ओर से जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले कवंडिय अब डीजे साउंड नही बजा सकेंगे। कावड़ की ऊंचाई और हथियार रखने को भी गाइड लाइन जारी की गई है।