अजमेर। पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर परिवहन विभाग ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई कर चालान करेगा। परिवहन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 31 जुलाई 2024 तक लगानी होगी। पुराने वाहन की नंबर प्लेट के लिए परिवहन विभाग की ओर से अलग-अलग तारीख घोषित की है। इसी टाइम टेबल के अनुसार वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवानी होगी। नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिक अब सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटाेमाेबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम साॅफ्टवेयर) पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग ने इस सोसायटी काे अधिकृत किया है।