अजमेर। जम्मू-कश्मीर में अब उपराज्यपाल की शक्तियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। उन्हें अब दिल्ली के उपराज्यपाल जैसी शक्तियां दी गई हैं। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया। इस संशोधन के बाद अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल दिल्ली के एलजी की तरह अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे फैसले कर पायेंगे।